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Prime Minister Crop Insurance Scheme (Rabi) meeting was held on 17 October (Sunday) under the chairmanship of Chief Development Officer Himanshu Khurana.

Publish Date : 19/10/2020
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रूद्रपुर 18 अक्टूबर 2020- मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में 17 अक्टूबर (रविवार) को विकास भवन सभागार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (रबी) की बैठक आयोजित हुई। मुख्य विकास अधिकारी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2020 -21 (फसल गेहूॅ) हेतु जनपद उधमसिंहनगर में इस योजना का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करते हुए कृषि एवं रेखीय विभागों, वित्तीय सस्थाओं/बैंकों तथा कामन सर्विस सेन्टर के माध्यम से प्रधानमत्री फसल बीमा योजना रबी से लाभान्वित करने की रणनीती बनाने के निर्देशित दिये। उन्होने कहा कि प्रत्येक विकास खण्ड के जलभराव वाले/नहरों के समीप वाले क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए कृषकों को योजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराते हुए बीमा हेतु कृषकों को पे्ररित करें तथा आपदा की स्थिति में 24 घण्टे के अन्तर्गत सत्यापन का कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि सभी बैकों/समितियों में योजना से सम्बन्धित पोस्टर बैनर अनिवार्य रुप से लगाया जाना सुनिश्चित किया जाय, जिससे अधिक से अधिक कृषकों को योजना के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो सके। उन्होने कहा कि समस्त सहकारी समितियों/बैकों में पंजीकृत कृषकों को अधिक से अधिक संख्या में इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उन्होने कहा कि निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने हेतु निर्देशित किया गया तथा समस्त राष्ट्रीय कृषि बैकों को निर्देशित किया गया कि जिस कृषक का बीमा किया जा रहा है, उसे संलग्न रुप-पत्र पर प्राप्ति दी जाय। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी-2020-21 के अन्तर्गत जिन कारणों से फसल क्षतिपूर्ति हो सकती है उसका भी क्षेत्र पूर्व मंे चयनित कर विशेष निगरानी रखी जाय।
मुख्य कृषि अधिकारी डा0 अभय सक्सेना ने अवगत कराया गया कि, खरीफ 2019 में जनपद में कुल 5912 कृषकों को 150.82 लाख रु0 एवं रबी वर्ष 2019-20 में कुल 6595 कृषकों को 582.06 लाख रु0 की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। क्षतिपूर्ति का भुगतान बैकों के माध्यम से सम्बन्धित कृषकों के बैक खातों में करायी गयी है। उन्होने कहा कि मौसम रबी 2020 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने के सम्बन्ध में राज्य अधिसूचना जारी कर दी गयी है। योजना के क्रियान्वयन हेतु एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी आॅफ इण्डिया लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। रबी 2020-21 जनपद में फसल गेहूॅ को संसूचित किया गया है। उन्होने बताया कि बीमा की इकाई न्याय पंचायत रखी गयी है। गेहूॅ के लिये बीमित धनराशि रु0-79859.00 प्रति हैक्टेयर है जिस कृषकों को 01.50 प्रतिशत की दर से रु0-1198.00 प्रति हैक्टेयर प्रिमियम का भुगतान करना होगा। संसूचित फसल के लिए दिनांक 15.12.2020 तक आवेदन पत्र बैंकों, कामन सर्विस सेन्टर, के माध्यम एवं ए0आई0सी0 के क्षेत्रीय कार्यालय के माध्मय से जमा किया जा सकता है। अवगत कराया गया कि, जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड में न्याय पंचायत एवं विकास खण्ड स्तर पर कुल 20000 प्रधानमंत्री फसल बीमा प्रपत्र उपलब्ध करा दिये गये हैं।
मुख्य कृषि अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि कृषक भाई फसल क्षति की स्थिति में मुआवजा/क्षतिपूर्ति हेतु एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी आॅफ इण्डिया लि0 के अधिकृत अधिकारियो से दूरभाष संख्या-0135-2740233, 2740244 एवं टोल फ्री नं0-18001030064 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
ए0आई0सी0 के प्रतिनिधि द्वारा संसूचित क्षेत्र में क्षति का मूल्यांकन/निर्धारण/भुगतान की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। सहकारी समितियों द्वारा दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता कि0क0 योजनान्तर्गत दिनांक 26.10.2020 से 26.12.2020 तक ऋण मेले का तिथिवार विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके क्रम मंे मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि निर्धारित तिथि में कृषि विभाग के कार्मिक, ए0आई0सी0 के कार्मिक अनिवार्य रुप से उपस्थित रहेगें एवं प्रचार-प्रसार के साथ-साथ आयोजन स्थल पर ही सम्बन्धित कृषकों का बीमा प्रपत्र भरवाना सुनिश्चित करेगें।
इस अवसर पर समस्त सहकारी समिति/बैंको के अधिकारी व सम्बन्धित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
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