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Meeting with Forest Rights Act

Publish Date : 28/06/2019
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रूद्रपुर 28 जून- जिलाधिकारी डाॅ0 नीरज खैरवाल की अध्यक्षता में कलेट्रेट के मिनी सभागार में वन अधिकार अधिनियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धित अधिनियम 2007 एवं संशोधित अधिनियम 2012 के क्रियान्वयन से सम्बन्धित बैठक आयोजित की गयी।
बैठक में समाज कल्याण विभाग द्वारा अब तक अनुसूचित जनजाति और पम्परागत वन,वनअधिकारों के 03 लम्बित दावों के मामलों को बैठक में रखा। जिस पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए कहा कि ऐसे दावाकर्ताओं को और समुदायों जिनके अधिकारों को इस नियम के अधीन मान्यता दी गयी है। उन्होने समाज कल्याण वन राजस्व गा्रमीण विकास,पंचायती राज्य, और अन्य वन निवासी, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पंम्परागत वन वासियों के उत्थान के लिए आवशयक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होनें जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए है कि लम्बित मामलों की सही तरह से जांच करते हुए दो सप्ताह के अन्दर रिर्पोट प्रस्तुत करें। उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों व कमेटी के सदस्यों को निर्देश दिए है कि वे वन विभाग में अनुसूचित जनजाति और पम्परागत वन,वनअधिकारों के लम्बित दावों की पूर्ण जानकारी के साथ आगामी 09 जुलाई को होने वाली बैठक में प्रतिभाग करें। जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी एवं एस0डी0एम0 को लम्बित दावों का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण करने के उपरान्त जांच आख्या 03 दिन के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मयूर दीक्षित,जिला समाज कल्याण अधिकारी यशवन्त सिंह,बाबू लाल एस0डी0ओ0 वनविभाग,पी0सी0 लखेड़ा,मनोज डबराल के साथ ही सदस्य पूनम एवं रविन्द्र सिंह राणा के साथ ही सम्बन्धित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

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