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Maintain cleanliness of Vikas Bhawan and Vikas Bhawan Compound

Publish Date : 09/05/2019
CDO, UdhamSinghNagar
रूद्रपुर, 09 मई- मुख्य विकास अधिकारी मयूर दीक्षित ने विकास भवन स्थित सभी कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश देते हुए कहा है कि वे विकास भवन व विकास भवन परिसर की स्वच्छता बनाये रखे। उन्होने कहा विकास भवन परिसर, कार्यालय कक्षों एवं शौचालयों में पान/गुटका आदि की पीक थूकने पर यदि कोई सरकारी सेवक, आगन्तुक अथवा कोई अन्य व्यक्ति पाया जायेगा तो ऐसे व्यक्ति अथवा सरकारी सेवक से तत्समय ही रू0 500.00 (रूपया पाॅच सौ) मात्र जुर्माना वसूल किया जायेगा। उन्होने कहा यदि किसी कार्यालय कक्ष में कूडा-कडकट, पर्यावरण के दृष्टिकोण से अप्रचलित प्लास्टिक की पाॅलीथीन, प्लास्टिक के कप/गिलास अथवा इसी प्रकार की अन्य सामग्री अप्रयुक्त एवं अशोभनीय स्थान पर पायी गयी तो इस हेतु सम्बन्धित कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष को उत्तरदायी मानते हुए सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष से तत्समय ही रू0 500.00 (रूपया पाॅच सौ) मात्र जुर्माना वसूल किया जायेगा। उन्होने बताया वसूल की गयी धनराशि विकास भवन सौन्दर्यकरण मद में जमा की जायेगी। उन्होने जिला विकास अधिकारी को निर्देश दिये है कि इस सम्बन्ध मे सूचना स्टीकर में टंकित कराकर विकास भवन कार्यालय परिसर में मुख्य-मुख्य स्थानों, गैलरियों, शौचालयों आदि में प्रदर्शित कराने की कार्यवाही करें । उन्होने विकास भवन में संचालित इन्दिरा अम्मा भोजनालय के अध्यक्ष/कोषाध्यक्ष को संयुक्त रूप से इन्दिरा अम्मा भोजनालय एवं इसके समीपवर्ती स्थानों पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा यदि इन्दिरा अम्मा भोजनालय एवं परिसर में किसी भी प्रकार की गन्दगी पायी गयी तथा पुष्टि हो जाती है कि उक्त गन्दगी इन्दिरा अम्मा भोजनालय के द्वारा की गयी है तो ऐसी स्थिति में इन्दिरा अम्मा भोजनालय से भी रू0 500.00 (रूपया पाॅच सौ) मात्र जुर्माना वसूल कर वसूल की गयी धनराशि विकास भवन सौन्दर्यकरण मद में जमा कराई जायेगी।
उन्होने जिला विकास अधिकारी से कहा विकास भवन के समस्त तलों पर कार्यरत् स्वच्छकों एवं उनके ठेकेदार को स्पष्ट निर्देश प्रसारित करा दें कि प्रतिदिन कार्यालय कक्षों एवं परिसर से प्राप्त होने वाला कचरा निर्धारित स्थान पर एकत्रित कर उसके निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय यदि कार्यालय कक्षों एवं विकास भवन परिसर से प्राप्त कूडा-कचरा निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर एकत्रित अथवा फैला हुआ पाया जायेगा तो इस हेतु स्वच्छक एवं उनके ठेकेदार को उत्तरदायी मानते हुए उनसे रू0 500.00 (रूपया पाॅच सौ) मात्र जुर्माना वसूल किया जायेगा। उन्होने इस सम्बन्ध मे विकास भवन के समस्त कार्यालयाध्यक्षों एवं अन्य अधिकारियों/ कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने कार्यालय कक्षों, विभिन्न तलों, समस्त सीढियों एवं विकास भवन परिसर को स्चच्छ रखने में अपना-अपना योगदान दें तांकि विकास भवन एक स्वच्छ विकास भवन के रूप में अपनी पहचान बना सके तथा विकास भवन परिसर एवं कार्यालयों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति वापस जाते समय स्वच्छता का संदेश लेकर स्वच्छता के प्रति प्रेरित हो सके ।
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