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In order of instructions given by Joint Secretary Fisheries, Government of India, District Magistrate Dr. Neeraj Khairwal has given orders to work for fisheries

Publish Date : 23/04/2020

रूद्रपुर 23 अप्रैल,2020- कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुये संयुक्त सचिव मत्स्य पालन भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम में जिलाधिकारी डा0 नीरज खैरवाल ने आदेश परित किये है मत्स्य पालक/मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को अपने तालाबों में मत्स्य पालन के कार्य किये जाने हेतु 1 हैक्टेयर से न्यून आकार के तालाबों में कार्यो हेतु अधिकतम 4 व्यक्तियो व उससे अधिक आकार के तालाबों हेतु अधिकतम 6 व्यक्तिों की अनुमन्यता होगी साथ ही जनपद की सीमा के अन्तर्गत मत्स्य पालकों/समितियों को मछलियों के विपणन की अनुमति रहेगी। विपणन हेतु दो पहिया वाहन में  एक व्यक्ति अथवा चार पहिया वाहन से कार्य करने हेतु दो व्यक्ति ही अनुमन्य होगें। मत्स्य के गतिविधियों के संचालन हेतु जनपद की सीमा के अन्तर्गत वाहनो के पास निर्गत करने का अधिकार सहायक निदेशक मत्स्य को दिया गया है। उन्होने सहायक निदेश मत्स्य को निर्देशित करते हुये कहा है कि वे आवश्यक मत्स्य पालको को ही पास निर्गत करेगें जिसकी अवधी 15 दिन होगी। तालाबो से मछलियो की निकासी से विपणन तक के कार्यो में किसानो/मत्स्य पालकों को सामाजिक दूरी व स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा। जिलाधिकारी ने बताया जनपद में स्थापित एक्वेरियम शाॅप जहां मछलियों के आहार, दवाईयां आदि  उपलब्ध है जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समयावधि में सहायक निदेशक मत्स्य द्वारा जारी पास/अनुमति पर दुकाने खोली जायेगी। उन्होने कहा है कि एक्वेरियम शाॅप जहां मात्र एक्वेरियम के फे्रम रखे गये है अथव एक्वेरियम तैयार किये जाने का कार्य किया जाता है उसे पास निर्गत नही किये जायेगें। प्राइवेट क्षेत्र की हैचरी सहायक निदेशक मत्स्य से अनुमति/पास प्राप्त कर मत्स्य बीज उत्पादक के कार्य कर सकेगें। राजकीय एवं निजी हैचरियो में कार्यरत स्टाफ/व्यक्तियों के अतिरिक्त बाहर के व्यक्तियो का आवागमन हैचरी के अन्दर प्रतिबन्धित रहेगा। जनपद में राजकीय प्रक्षेत्रो में कार्यरत स्टाफ/व्यक्तियो हेतु हैचरी परिसर के अन्दर में रहने आदि की समस्त व्यवस्थाये उपलब्ध है उसे हैचरी परिसर के अन्दर मत्स्य पालन के कार्य किये जाने की अनुमति निर्गत की जाती है। ऐसे प्राईवेट हैचरियां जहाॅ स्टाफ के रहने की व्यवस्था नही है वहा मत्स्य बीज उत्पादन के कोई कार्य नही किये जायेगें।  मत्स्य आहार/मत्स्य बीज की लोडिंग/ अनलोडिंग हेतु अधिकतम 5 श्रमिको की अनुमति रहेगी। मछली विक्रय की दुकानों/ ठेला/ स्टाल/ फुटकर/मोबाईल फिस स्टांल आदि को आवश्यक सेवाओं की अन्य दुकानों के समतुल्य जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समयावधि में खोले जाने की अनुमति होगी इसके लिये सहायक निदेशक मत्स्य पास निर्गत करेगें। हैचरी, मत्स्य आहार, मछलियो के विपणन कार्य, व्यक्तिगत तालाब, ग्राम समाज के तालाब, मत्स्य जीवी सहकारी समितियो के तालाब व जलाशय आदि से जुडे 5 श्रमिको/मजदूरो को कार्य की अनुमति रहेगी। कार्यो के निर्वहन के समय समस्त व्यक्तियो को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सामाजिक दूरी, सफाई, मास्क, सेनेटाईजर आदि के उपयोग व जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य निर्देशो का परिपालन सुनिश्चित करना होगा।
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