उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड़ जनपदः- ऊधमसिंहनगर।
विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में कृषकों/उद्यमियों आदि को विभिन्न औद्यानिक गतिविधियों हेतु प्रदान की जाने वाली राज सहायता का विवरण।
राज्य सैक्टर की योजनायें
क्र0 सं0 | योजना का नाम | उद्देश्य | देय राजसहायता | अधिकतमसीमा प्रति लाभार्थी (रूपये/संख्या/है0 में) |
1 | मधुमक्खी पालन | 1. फलों के उत्पादन बढाने के लिए परपरागण एवं शहद उत्पादन हेतु 1 है0 क्षे0 में 4 मौन बक्सों को रखा जाना | रू0 350 प्रति बाॅक्स | अधिकतम 4 बाॅक्स |
2.मौन बाॅक्स मौन कालोनियांे का वितरण | 50 प्रतिशत या अधिकतम रू0 800 प्रति माॅन बाॅक्स | 10 बाॅक्स प्रति लाभार्थी | ||
3. मौन पालन का 07 दिवसीय प्रशिक्षण | शत् प्रतिशत | रू0 1050 प्रति लाभार्थी | ||
2 | मशरूम उत्पादन एवं विपणन की येाजना | 1. मशरूम उत्पादकों को पाश्चुराईज्ड कम्पोस्ट उपलब्ध कराना | 50 प्रतिशत | 50 कु0 प्रति लाभार्थी |
2. स्पाॅन (बीज) वितरण। | 50 प्रतिशत | 25 किलो/लाभार्थी | ||
3. 07 दिवसीय प्रशिक्षण। | निःशुल्क | रू0 1050 प्रति लाभार्थी | ||
3 | फसल बीमा योजना (मौसम आधारित) | औद्यानिक फसलों, आम, लीची, आलू, मटर, टमाटर का मौसम आधारित फसल बीमा कराना | प्रीमियम का 50 प्रतिशत | निधारित प्रीमियम का 5 प्रतिशत |
4 | मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना | पाॅलीहाउस के अन्दर सब्जी एवं पुष्पों का उत्पादन करना | 80 प्रतिशत (50ः केन्द्रांश $ 30ः राज्यांश) | 500 वर्गमीटर (रा0स0दर रू0 365.70/वर्गमी0) |
5 | बगानों की जीर्णोद्वार की योजना | पुराने एवं अनुत्पादक बागानों का जीर्णोद्वार कर उत्पादन वृद्धि करना | भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान तक ही राज सहायता | 2.0 है0 |
6 | बोरवैल स्थापना की योजना | बोरवैल स्थापना हेतु सहायता (रू0 90000.00/ केन्द्रांश $ रू0 10000.00/राज्यांश प्रति इकाई) | रू0 1.00 लाख प्रति इकाई | 1 इकाई |
7 | पाॅलीहाउस के पालीथीन बदलाव की योजना | कृषको के पाॅच वर्ष से अधिक पुराने पाॅलीहाउस की जीर्ण-शीर्ण पालीथीन बदलने हेत सहायता | पाॅलीथीन लागत रू0 50/ वर्गमीटर का 75 प्रतिशत | अधिकतम 4 हजार वर्गमीटर |
8 | पौधरोपण की योजना | सरकारी आवासों, कार्यालयों, स्कूलों, कृषकों आदि को निःशुल्क फल पौध वितरण | शत् प्रतिशत | अधिकतम 5 पौधे प्रति लाभार्थी |
9 | मशाला की खेती की योजना | अदरक, हल्दी, लहसुन, मिर्च आदि की खेती को बढावा देना | भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान तक ही राज सहायता | अधिकतम 2 है0 |
10 | वर्मी कम्पोस्ट की योजना | जैविक खेती को बढावा देने हेतु वर्मी कम्पोस्ट यूनिट निर्माण हेतु सहायता | रू0 33300 प्रति इकाई की लागत का 75 प्रतिशत | 1 इकाई प्रति लाभार्थी |
11 | बै-मौसमी सब्जी उत्पादन | बै-मौसमी सब्जी उत्पादन को बढावा देने हेतु राज सहायता | रू0 50000 प्रति है0 का 75 प्रतिशत | 1.00 है0 |
12 | पौधशालाओं की स्थापना | 0.2 है0 से 1.0 है0 तक नयी फल पौधशालाओं की स्थापना | 15 लाख प्रति है0 का 50 प्रतिशत | 1.00 है0 |