Section-144 was implemented in the district
Publish Date : 12/03/2019
रूद्रपुर 12 मार्च- लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 की प्रक्रिया के मद्देनजर जनपद मे धारा-144 लागू की गई है। जानकारी देते हुए जिलाधिकारी डा0 नीरज खैरवाल ने बताया दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत कोई 05 या उससे अधिक व्यक्ति एकत्र नही होंगे। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी, धार्मिक स्थलो, विद्यालयो, स्कूल, कालेज, संस्थाओ मे, उद्योग धन्धो, शव यात्रा, व्यवसायिक प्रतिष्ठानो हेतु एकत्रित व्यक्तियो पर लागू नही होगा, कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य नही करेगा जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय, जाति के लोगो को आहत पहंुचे, धार्मिक स्थलो का उपयोग निर्वाचन मे प्रचार के लिए नही किया जायेगा, कोई भी व्यक्ति मतदाताओ को रिश्वत देकर या डरा धमकाकर आतंकित करने का प्रयास नही करेगा, मतदाताओ को मतदान केन्द्र तक लाने व ले जाने हेतु वाहन का उपयोग नही करेगा, मतदान केन्द्र की प्रतिबन्धित सीमा के अन्तर्गत किसी प्रकार चुनाव प्रचार नही करेगा, कोई भी व्यक्ति इस दौरान लाठी, डन्डा, तलवार या ऐसी वस्तु लेकर प्रतिबन्धित सीमा के अन्तर्गत प्रवेश नही करेगा जो किसी दूसरे व्यक्ति के विरूद्ध हथियार के रूप मे इस्तेमाल किया जा सके, कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के बैठक, ध्वनि विस्तारक यंत्र/उपकरणो, रोड शो, जनसभा, वाहन रैली आदि आयोजित नही करेगा, निर्वाचन प्रचार-प्रसार हेतु पाॅलीथीन सामग्री व अन्य प्रतिबन्धित सामग्री का उपयोग पूर्णतया बन्द रहेगा, कोई भी व्यक्ति अनुमति के बगैर अपने वाहन को निर्वाचन प्रचार-प्रसार मे नही लगायेगा, कोई भी उम्मीदवार या उसके समर्थक मतदाताओ को प्रभावित करने हेतु मादक पदार्थ, रूपये, उपहार तथा अन्य किसी प्रकार की वस्तुओ का वितरण नही करेगा। जिलाधिकारी ने बताया यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी 02 माह तक प्रभावी रहेगा जब तक कि इस आदेश को इससे पूर्व वापस नही लिया जायेगा।
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