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In all areas of the district, private operators / contractors of haat markets have been directed that their weekly / hot markets should be provided only the most essential items of daily use, in which vegetables, spices and ration shops should be installed

Publish Date : 20/03/2020

रूद्रपुर 20 मार्च-विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोबल कोराना को अन्तराष्ट्रीय महामारी घोषित कर दिये जाने के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा महामारी के प्रसार को रोकने व बचाव के निर्देश दिये गये है। जिलाधिकारी डा0 नीरज खैरवाल ने महामारी अधिनियम [Epidemic disease Act 1897] की धारा 02 व आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के प्राविधानो मे प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए उक्त बीमारी के आम जनमानस में न फैलने तथा आम जनसमुदाय के जीवन मे आसन्न खतरे को कम करने के उपायो के लिए जनपद के समस्त क्षेत्रों मे हाट बाजारों के निजी संचालको/ठेकेदारो को निर्देशित किया है कि अपने-अपने साप्ताहिक/हाट बाजारो को केवल दैनिक उपयोग की अति आवश्यक वस्तुए जिसमे सब्जी, मसाले, राशन की दुकानों ही लगवायी जाए। इसके अतिरिक्त कोई अन्य दुकान न लगाई जाए, हाट बाजार के निजी संचालक/ठेकेदार के लिए यह अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा कि साप्ताहिक/हाट बाजार मे एक दुकान की दूरी दूसरी दुकान से 04 मीटर से कम न हो, कोरोना वाइरस के संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ विभाग के द्वारा जारी किये गये ‘‘क्या करे क्या न करे’’ की फ्लैक्सी लगाई जाए, बाजार चलाने से पूर्व तथा पश्चात सोडियम हाइपो क्लोराइड का छिडकाव किया जाये तथा ठेकेदार द्वारा हाथ धोने के लिये पानी एवं साबुन की पर्याप्त व्यवस्था की जाये। उन्होने बताया साप्ताहिक/हाट बाजारों के निजी संचालक/ठेकेदार उक्त आदेश का कडाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे, उक्त आदेश का उल्लघंन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 व आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के सुसंगत प्राविधानो के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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