For the purpose of conducting the upcoming Assembly General Election-2022 in a fair and peaceful manner, today a necessary meeting was convened with the representatives of various political parties/media under the chairmanship of District Magistrate/District Election Officer Shri Yugal Kishore Pant in the APJ Abdul Kalam Auditorium of the Collectorate
रूद्रपुर 17 दिसम्बर 2021(सू.वि.)- आगामी विधाानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को निष्पक्ष व शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराने के उद्देश्य से आज कलेक्ट्रेट के एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री युगल किशोर पन्त की अध्यक्षता में विभिन्न राजनैतिक दलों/मीडिया प्रतिनिधियों के साथ आवश्यक बैठक आहूत की गयी। जिलाधिकारी ने बताया कोविड के दृष्टिगत सभी प्रत्याशी सभाओं, रैलियों में कोविड प्रोटोकाल का विशेष ध्यान दे। उन्होने बताया जनसभाओं हेतु सभा स्थल के लिए समय से आवेदन करें। उन्होने कहा प्रत्याशी नामांकन से पहले अपना बैंक खाता खोले जिसकी प्रति निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करायें। उन्होने कहा निर्वाचन हेतु किये जाना वाला खर्च इसी खाते से किया जाए। उन्होने कहा प्रत्याशी 10 हजार से उपर का भुगतान चैक/ड्राफ्ट/कैश ट्रांसफर के माध्यम से करेंगे। उन्होने कहा कोई भी प्रत्याशी/कार्यकर्ता 50 हजार से ज्यादा कैश लेकर नही घूम सकता, 50 हजार से ज्यादा कैश होने पर उसका प्रमाण देना आवश्यक होगा अन्यथा कैश सील कर दिया जायेगा। उन्होने कहा किसी भी निर्वाचन संबंधी रैली, जुलूस आदि की अनुमति लेना आवश्यक है। उन्होने कहा स्टार प्रचारक की दशा में स्टार प्रचारक का नाम निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराये। उन्होने कहा निर्वाचन रैली के दौरान इस्तेमाल होने वाले हैलीकाप्टर/हवाई जहाज की सेवाए उपलब्ध कराने वाली कम्पनी का नाम निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। उन्होने कहा प्रचार में किये जाने वाले वाहनों की अनुमति लेना आवश्यक है, अगर वाहन इस्तेमाल नही करते है तो अनुमति वापस ली जा सकती है।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी जयभारत सिंह ने बताया प्रचार सामग्री में प्रिंटर का नाम मोबाइल नम्बर तथा संख्या अंकित होना आवश्यक है। उन्होने बताया छपने वाले मैटर को कार्यालय से स्वीकृत कराना आवश्यक है। उन्होने निर्वाचन हेतु प्रत्याशी द्वारा लगाये जाने वाले फ्लैक्स, झंडा, स्टीकर आदि की माप के बारे में विस्तार से बताया। उन्होने बताया प्रत्याशी द्वारा सर्च लाइट, हूटर आदि का प्रयोग तथा सरकारी सम्पत्ति पर प्रचार सामग्री चिपकाना प्रतिबन्धित है। उन्होने कहा डोर टू डोर प्रचार के दौरान निर्धारित संख्या में लोग शामिल हो सकते है। उन्होने बताया व्यक्तिगत सम्पत्ति पर प्रचार सामग्री लगाये जाने हेतु संबंधित मालिक द्वारा अनापत्ति ली जानी आवश्यक है।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी डाॅ0 ललित नारायण मिश्र, जय भारत सिंह, मुख्य कोषाधिकारी पंकज कुमार शुक्ला, पीडी हिमांशु जोशी, सहायक निदेशक मत्स्य संजय कुमार छिम्वाल, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी ललित चन्द्र आर्या सहित विभिन्न राजनैतिक दलो के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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