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District Magistrate Neeraj Khairwal declared 03 local Leaves under the Manual of Government orders

Publish Date : 17/07/2019

रूद्रपुर 17 जुलाई – मैनुअल आफ गवर्नमेंट आर्डर्स के आधीन जिलाधिकारी डाॅ0 नीरज खैरवाल ने 03 स्थानीय छुट्टियां घोषित की है जिसमें दिनांक- 23 सितम्बर 2019 दिन सोमवार को अनष्टका (श्राद्ध) व दिनांक 29 अक्टूबर 2019 दिन मंगलवार को भैया दूज की छुट्टी घोषित की है। पूर्व में दिनांक 15 जनवरी 2019 दिन मंगलवार को मकर संक्रान्ती के उपलक्ष्य में 01 दिन का स्थानीय अवकाश घोषित किया जा चुका है।
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रूद्रपुर 17 जुलाई- जिलाधिकारी डाॅ0 नीरज खैरवाल ने बताया कि महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालक/बालिकाओं के किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के तहत जरूरतमंद बालकों की उचित देखरेख, पालन-पोषण एवं सरंक्षण की दृष्टि से प्रवर्तकता सहायता योजना संचालित है। उन्होने बताया प्रवर्तकता सहायता योजना की पात्रता में मानकों के आधार पर ऐसे बालक/बालिका जो अनाथ/ बेसहारा है, जिनके माता-पिता दुर्घटना के कारण अशक्त हो गये है, जो माता-पिता अथवा बालक किसी संकट ग्रस्त रोग से पिड़ित हो तथा जहाँ माता विधवा/विछिन्न विवाह स्त्री (परितक्ता) कुटुम्ब द्वारा परित्यक्त हो। उन्होनें बताया उपरोक्त मानकों को पूर्ण करने वाले बालक/बालिकाओं को शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधा, पालन-पोषण देखरेख एवं सरंक्षण हेतु प्रवर्तकता सहायता योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में रूपये 2000/- प्रतिमाह दिये जाने का प्राविधान है। उन्होने बताया पात्र बालक/बालिका अपना जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे तथा अभिभावक का आधार कार्ड, विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्राधानाचार्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र, बच्चे का माता-पिता/अभिभावक के साथ संयुक्त बैंक खाता, माता-पिता का मुत्यु प्रमाण पत्र तथा बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र (ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित) अथवा तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्र हेतु 24000/- प्रति वर्ष तथा शहरी क्षेत्र हेतु 30000/- प्रति वर्ष है, का आवेदन पत्र अपने खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय अथवा जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, कक्ष संख्या 108, विकास भवन, रूद्रपुर, से प्राप्त कर सकते है।

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