District Collector Smt. Ranjana Rajguru informed that Covid curfew is effected in the district from May 18 to May 25 in order of instructions received from the government

रूद्वपुर 18 मई 2021 (सूचना) – जिलाधिकारी श्रीमती रंजना राजगुरू ने बताया कि देर रात शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद में 18 मई से 25 मई तक कोविड कफ्र्यू प्रभावी किया जाता है। उन्होंने बताया कि जनपद में कोविड कफ्र्यू के दौरान शासन की गाइडलाइन का सख्ती के साथ अनुपालन कराया जायेगा। उन्होने कहा कि जनपद में कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जनपद वासियों के हित में सरकार ने 18 मई से 25 मई तक द्वितीय फेज में संपूर्ण जनपद में सख्त कोविड कफ्र्यू लगाने का निर्णय लिया है। उन्होने कहा कि 25 मई सुबह 6 बजे तक कोविड कफ्र्यू बढाया जाता है। उन्होने बताया कि जनपद मे परचून(किराना) की दुकानें सिर्फ 21 मई को प्रातः 7 बजे से प्रातः 10 बजे तक खुलेंगी। सरकारी गल्ला, सब्जी,दुध मीट आदि की दुकाने प्रातः 7 बजे से लेकर प्रातः 10 तक प्रत्येक दिन खुलेंगी। साथ ही पशुचारा,कीटनाशक, खाद, बीज की दुकाने, भण्डारण परिवहन आदि की भी सुबह 7 से 10 बजे तक अनुमति रहेगी। पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। घरेलू गैस एवं टैकर से पेयजल का वितरण भी होगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित क्षेत्र जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसरी, दवा की दुकानें, चिकित्सीय प्रयोगशालाएं एवं कलेक्शन सेन्टर भी खुले रहेंगे। उन्होने बताया कि उद्योगों पर कोई प्रतिबन्ध नही है मानको का पालन करना होगा। बैंक प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेगे। उन्होंने बताया कि इस अवधि में केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग ही खुले रहेंगे। प्रेस प्रतिनिधियों के लिए उनकी आईडी ही पास होगा। इंटर स्टेट यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही उन्हें जनपद में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्रवासियों को 7 दिन का आइसोलेशन अवधि अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में बनाये गए क्वारंटीन सेन्टर में पूरी करनी होगी जब उनमें लक्षण नहीं होंगे तब उन्हें घर भेजा जाएगा।
उन्होने बताया कि शादी समारोह में केवल 20 लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव के साथ ही अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि हालातों को देखते हुए फिलहाल लोग शादी समारोह को स्थगित करने का निर्णय भी अपने स्तर पर ले सकते हैं। इसी तरह शव यात्रा में भी 20 लोगों को ही अनुमति होगी।
उन्होने बताया कि टीकाकरण और परीक्षण के उद्ेश्य के लिए 18 से 45 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को वैध परिचय पत्र या पंजीकरण प्रमाण के साथ अनुमति होगी । सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सो, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति अब केवल 7 से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें (फल, सब्जी, दूध, मीट) खुलेंगी। इसके साथ ही साथ मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी। इसके अलावा किसी और को अनुमति नहीं होगी। जनपद में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। निकाय सार्वजनिक परिवहन का अंतर – राज्यीय आवागमन 50 प्रतिशत के प्रतिबंधित और राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी एसओपी के अधीन जारी रहेगा। मदिरा की दुकान एवं बार अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। उन्होने बताया कि समस्त सिनेमा हाॅल,शाॅपिग माॅल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार, जिम, खेल संस्थान, स्टेडिय, खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, आॅडिटोरियम आदि संस्थान व इनसे सम्बन्धित गतिविधियाॅ अग्रिम आदेश तक बंद रहेेंगे।
जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद हरिद्वार में अस्थी विसर्जन हेतु बाहरी राज्यों से निजी वाहन, शासकीय वाहनों की क्षमता के 50 प्रतिशत शर्त का अनुपालन करते हुए मात्र 04 व्याक्तियों को कोविड प्रोटोकाॅल के अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटि के वेब पोटल पर पंजीकरण एवं 72 घण्टे पूर्व की आर0टी0-पी0सी0आर0 निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता के साथ ही जनपद में प्रेवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी । सरकारी अधिकारियों /कर्मियों को अपने संगठनों /संस्थानो द्वारा जारी किए गए वैध आईडी कार्ड के साथ कार्यस्थल पर आने और वापस जाने हेतु निर्गत दिशा – निर्देशों के अन्र्तगत अनुमति है।एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से वाहनों की आवजाही, लेकिन यात्रा टिकट के साथ डाॅक्यूमेंट होना अनिवार्य होगा। आपतकालीन स्थिति में आटों-टैक्सी को आवाजाही में छूट और मरीजों एवं तीमारदारों के वाहनों को भी रियायत दी गई है। आवश्यक सेवाओं और कोविड-19 से जुडी सेवाओं वाले सरकारी-निकायों के वाहनों को चलने की अनुमति होगी। निजी वाहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चल सकेगे। अंतर्राज्यीय परिवहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की छूट होगी तथा पहचान पत्र के साथ मीडिया को आवाजाही की छूट होगी। उन्होने शासन द्वारा जारी कोविड गाइडलान का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
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