All government, non-government / private schools (de-boarding) schools of the district will not be physically run from April 17 to April 20, 2021

रूद्रपुर 16 अपै्रल,2021- जिलाधिकारी श्रीमती रंजना राजगुरू ने कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के कारण तेजी से फैल रहे संक्रमण के दृष्टिगत छात्र-छात्राओं में कोविड-19 संक्रमण के बढते प्रसार को रोकने के लिये 17 अप्रैल से 20 अपै्रल,2021 तक जनपद के समस्त शासकीय, अशासकीय/निजी विद्यालय (डे-बोर्डिंग) विद्यालय भौतिक रूप से संचालित नही किये जायेगें। उन्होने कहा है कि यदि किसी विद्यालय में कक्षा 10 एवं कक्षा 12 की प्रयोगात्मक परीक्षाएं उक्त तिथियों में प्रस्तावित है तो वे कोविड-19 सिद्धान्तों के अनुरूप प्रयोगात्मक परीक्षाओं का संचालन किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि आदेश के प्रभावी रहने के दौरान सभी शिक्षक एवं अन्य विद्यालयी कार्मिक अपने जिला मुख्यालय में बने रहेगें तथा विभाग द्वारा एवं जिला प्रशासन द्वारा शौपे गये दायित्वों के निर्वहन हेतु उपलब्ध रहेगें। उन्होने कहा कि आदेश का उल्लंघन आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 व महामारी अधिनियम 1897 सपठित उत्तराखण्ड कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
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