In coordination with the health department, all the SDMs of the district have been instructed to take action as needed.
रूद्रपुर 16 मार्च-जिलाधिकारी डा0 नीरज खैरवाल ने बताया है कि उनके संज्ञान मे आया है कि नोबल कोराना के आम जनता में व्याप्त भय को दोहन कर धनपार्जन के लिए कतिपय दवा विक्रेताओं, व्यक्तियो, संस्थाओ द्वारा एन-95 मास्क व सर्जिकल मास्क, सेनेटाइजर व अन्य आवश्यक दवाओ की काला बाजारी अथवा निर्धारित दरो से अधिक दरो पर विक्रय किया जा रहा है जोकि गम्भीर अपराध की श्रेणी मे आता है। उन्होने बताया जरूरी वस्तुओ की कालाबाजारी अधिनियम व महामारी अधिनियम के प्राविधानो के अन्तर्गत बचाव व उपचार से सम्बन्धित समस्त आवश्यक दवाओ, वस्तुओ, उपकरणों जैसे सर्जिकल मास्क, एन-95 मास्क व सर्जिकल मास्क, सेनेटाइजर, सम्बन्धित औषधी आदि की कालाबाजारी किया जाना, निर्धारित दरों पर जरूरतमन्द व्यक्तियो को उपलब्ध ना कराया जाना सुसंगत प्राविधानो के अन्तर्गत अपराध होगा। उन्होने बताया ऐसे दवा विक्रेताओ, संस्थाओ या व्यक्तियो के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा सम्ब्न्धित दवा विक्रेता, संस्था की अनुज्ञप्ति को निरस्त करते हुए सम्बन्धित प्रतिष्ठान को सील बन्द किया जायेगा। जिलाधिकारी ने इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी को जनपद के समस्त एसीएमओ, चिकित्सा प्रभारियो को निर्देश का अनुपालन कराने के निर्देश दिये है। उन्होने जनपद के सभी एसडीएम को स्वास्थ विभाग के साथ समन्वय करते हुए आवश्यकतानुसार छापामार दलो का गठन कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये है।
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