Meeting to ban noise pollution and implement standards of noise pollution in the order given by Honorable Supreme Court and Honorable High Court

रूद्रपुर 28 फरवरी 2020- मा0 उच्चतम न्यायालय व मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम में ध्वनि प्रदुषण पर रोक लगाने व ध्वनि प्रदुषण के मानको को लागू करने के लिये जिलाधिकारी डा0 नीरज खैरवाल व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वरिन्दरजीत सिंह कलक्टेªट सभागार में व्यापार मण्डल,बरात घर स्वामियो, टैण्ट व डीजे व्यवसायियो, बैण्ड व्यवसायियो, टेम्पू/ई-रिक्शा यूनियन के सदस्यो की बैठक ली व आवश्यक दिशा निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुये कहा कि रात 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक डीजे बजाना पूर्णतः प्रतिबन्ध है। उन्होने कहा प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक डीजे बजाने हेतु स्वीकृति लेनी अनिवार्य है। उन्होने कहा स्वीकृति लेने के बाद भी कम ध्वनि वाले डीजे का ही प्रयोग किया जा सकता है जिससे आम आदमी को कोई परेशानी न हो। उन्होने कहा इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 05 वर्ष की सजा व एक लाख रूपया जुर्माने का प्राविधान है। जिलाधिकारी ने कहा ध्वनि प्रदुषण को रोकने के लिये भी हमे एक दूसरे का सहयोग करना होगा साथ ही ध्वनि प्रदुषण को रोकने के लिये खुद जागरूक रहकर दूसरे को भी जागरूक करने की आवश्यकता है। उन्होने बारात घर स्वामियो,डीजे व्यवसायियो व बैण्ड व्यवसायियो को निर्देश देते हुये कहा कि वे बुकिंग के समय ही ग्राहक को ध्वनि प्रदुषण आदि की जानकारी उपलब्ध कराये ताकि रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी दशा में डीजे का प्रयोग नही किया जायेगा। जिलाधिकारी ने कहा जब लाउडस्पीकर नही होते थे तब भी हर्षोल्लास के कार्यक्रम किये जाते थे।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वरिन्दरजीत सिंह ने कहा सभी लोग इस कानून का पालन करे। उन्होने कहा नियमो का पालन ग्राहक व व्यवसायी दोनो को करना होगा। उन्होने कहा इस कार्य में सभी अपना सहयोग दे। उन्होने कहा लोगो को जागरूक करने के लिये प्रत्येक थाना स्तर पर उप जिलाधिकारी व पुलिस क्षेत्राधिकारी के माध्यम से बैठके आयोजित की जायेगी। उन्होेने कहा शुरू में लोगो की मानसिकता को बदलने में मेहनत करनी होगी। उन्होने कहा यदि कोई ग्राहक रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बजाने की जिद करता है तो इसकी शिकायत टाॅल फ्री न0- 112 पर की जा सकती है।
बैठक में अपर जिलाधिकारी उत्तम सिंह चैहान, ओसी कलक्टेªट एनएस नबियाल, नरेश चन्द्र दुर्गापाल सहित टैण्ट,डीजे,बारात घर,बैण्ड व्यवसायियो के स्वामी/प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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