26 April, 2021 to 03 May 2021,All the activities except the following activities under the area of Nagar Panchayats will be completely banned

रूद्रपुर 26 अप्रैल,2021- जिलाधिकारी श्रीमति रंजना राजगुरू ने कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या में प्रतिदिन हो रही वृद्धि के फलस्वरूप जन सुरक्षा हित में 26 अपै्रल,2021 से 03 मई,2021 तक दोपहर 12ः00 बजे से प्रातः 07ः00 बजे तक जनपद के समस्त नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायतों के क्षेत्रान्तर्गत निम्न गतिविधियों को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगी। उन्होने बताया कि फल सब्जी की दुकाने, डेरी बेकरी, मीट मछली (बैध लाईसेंसधारी) की दुकाने, राशन की दुकाने सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने, बीज, कृषि रसायन व उर्वरक, कृषि यन्त्र की दुकाने एवं राजकीय कृषि निवेश केन्द्र्र तथा पशुुचारे की दुकाने प्रातः 07ः00 बजे से दोपहर 12ः00 बजे तक ही खुल सकेगी। उन्होने कहा कि पेट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति, मेडिकल स्टोर तथा हाईवे पर स्थित मोटर मैकेनिक दुकाने कफ्र्यू के प्रतिबन्ध से मुक्त रखते हुए 24×7 खुली रहेंगी। आवश्यक सेवा से जुडे वाहनो तथा सरकारी बाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन व हवाई जहाज, टेन तथा बस से यत्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी। उन्होने कहा है कि शादी और सम्बन्धित समारोहों में प्रवेश करने के लिये बैंकेट हाॅल/सामुदायिक हाॅल और विवाह समारोहों से सम्बन्धित व्यक्तियों/वाहनो का आवाजाही हेतु प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही हो सकेंगे। शव यात्रा से सम्बन्धित वाहनो को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार मेें 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नही हो सकेंगें।
उन्होने बताया कि सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुडे हुये कार्मिक, मजदूरों, निर्माण सामग्री, औद्योगिक इकाईयों, मालवाहक वाहनों, वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनो, गेहूॅ क्रय खरीद केन्द्र व उससे सम्बन्धित वाहनों व कार्मिकों वाहनो को आवागमन तथा रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलवरी में में छूट रहेगी। कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवगमन, कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन में छूट रहेंगी। उन्होने बताया कि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालयों को छोडकर) बन्द रहेंगे। पोस्ट आॅफिस तथा बैक यथा समय खुले रहेंगे। कोविड-19 ड्यूटी से जूडे हुये कार्मिकों को आवागमन के लिये प्रतिबन्ध से छूट रहेगी। उन्होने बताया कि जनपद के अन्य स्थानों पर पूर्व आदेश यथवत् रहेंगे।
जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वर्तमान परिस्थितियां तात्कालिक व अपरिहार्य है, जिसमें नोटिस निर्गत कर सुना जाना सम्भव नही है तथा जनहित एवं लोक शान्ति के दृष्टिगत उक्त आदेश का कडाई से अपालन कराना सुनिश्चित करें। कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु समय-समय पर जारी भारत सरकार/उत्तराखण्ड शासन तथा जिला प्रशासन के दिशा-निर्देश का अनुपालन अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि उक्त आदेशों का उल्लंघन आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 व महामारी अधिनियम 1897 सपठित उत्तराखण्ड कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
—————————————