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भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश व मुख्य सचिव उत्तराखण्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी डा0 नीरज खैरवाल ने आदेश दिये है कि कोई भी व्यक्ति जनपद की सीमा से बाहर नही जायेगा

प्रकाशित तिथि : 30/03/2020

रूद्रपुर 30 मार्च,2020- भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश व मुख्य सचिव उत्तराखण्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी डा0 नीरज खैरवाल ने आदेश दिये है कि कोई भी व्यक्ति जनपद की सीमा से बाहर नही जायेगा। जो व्यक्ति जहां पर है वही रूका रहेगा। गरीब, जरूरत मंद जिसमे पलायन किये मजदूर एवं लाॅक डाउन में फसे लोग भी है आदि के लिये उसी स्थान पर जहा वे है उनके लिये अस्थाई शरण गृह व भोजन आदि की व्यवस्था की जायेगी। जिलाधिकारी ने आदेश दिये है जो व्यक्ति अन्य राज्यो/शहरो एवं अन्य जनपदो से वर्तमान में जनपद में प्रवेश कर चुके है उन्हे 14 दिन के होम कोरेंटाइन में रखा जायेगा। किसी उद्योग दुकान व वाणिज्यक संस्थान में कार्य करने वाले समस्त कार्मिको के वेतन का भुगतान नियत तिथि को बगैर किसी कटौती के उनके कार्य स्थल पर ही किया जायेगा। उन्होने कहा किराये पर रहने वाले श्रमिको,मजदूरो, छात्रों से मकान मालिक द्वारा एक माह तक किराये की मांग नही की जायेगी और नही उन्हे आवास/कमरा खाली करने हेतु वाध्य किया जायेगा। किसी उद्योग,दुकान, वाणिज्यक संस्थान में कार्यरत अथवा किसी ठेकेदार के अधीन कार्यरत ऐसे मजदूर जो अपने स्थान पर रूके हुये है या फसे हुये है  उनके उसी स्थान पर रहने, खाने आदि की समस्त व्यवस्था सम्बन्धित उद्योग स्वामी, संस्थान कम्पनी, ठेकेदार द्वारा की जानी होगी।  जिलाधिकारी ने कहा उक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60 तथा महामारी अधिनियम 1897 के प्राविधानों के अधीन कार्यवाही की जायेगी।
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जिला सूचना अधिकारी,
उधमसिंह नगर।

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