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उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम 2016

प्रकाशित तिथि : 31/08/2019
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रूद्रपुर 30 अगस्त- उत्तराखंड शासन के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायतों में पदों एवं स्थानों के आरक्षण का निर्धारण भारत के संविधान के अंतर्गत प्रदत्त ब्यवस्था के अधीन तथा उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम 2016 व उत्तराखंड संशोधित अधिनियम 2019 की विभिन्न धाराओं तथा उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली के अनुसार उधमसिंह नगर जनपद में सदस्य क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, प्रमुख क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत के स्थानों व पदों का आरक्षण का अनन्तिम प्रकाशन मंगलवार 27 अगस्त को जिला मजिस्ट्रेट उधमसिंह नगऱ द्वारा किया गया था।
जिसकी सूची आम जनता, जन प्रतिनिधियों के अवलोकन हेतु जिला अधिकारी कार्यालय, समस्त विकास खण्ड कार्यालय, जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के नोटिस बोर्ड में चस्पा की गई थी ताकि किसी भी ब्यक्ति को आरक्षण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह उसे दर्ज करा सके। इन आरक्षण प्रस्तावों पर 27 एवं 28 अगस्त तक आम जनमानस से आपत्तियों जिला पंचायतराज अधिकारी ,जिलाधिकारी कार्यालय, विकासखंड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में लिखित रूप में ली गई।
आज जिलाधिकारी डॉ नीरज खैरवाल द्वारा जिला कार्यालय में सदस्य जिला पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा प्रमुख क्षेत्र पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत तथा सदस्य ग्राम पंचायत के पदों पर अनन्तिम सूची में निर्धारित आरक्षण पर दर्ज आपत्तियों की सुनवाई की गई। जिसमें विभिन्न जनप्रतिनिधि के साथ ही आपत्तिकर्ता आदि उपस्थित रहे। जिलाधिकारी द्वारा सभी आपत्तियों को सुनने के साथ ही आपत्तियो का निस्तारण किया गया। उन्होने आपत्तिकर्ताओ से कहा पदो का आरक्षण शासनादेश के अनुसार हुआ है।
जनपद मे रूद्रपुर से 30, सितारगंज से 89, गदरपुर से 156, बाजपुर से 76, काशीपुर से 70, जसपुर से 70 तथा खटीमा से 81 कुल 572 आपत्तियां प्राप्त हुई थी।
सुनवाई मे मुख्य विकास अधिकारी मयूर दीक्षित, जिला पंचायत राज अधिकारी रमेश चन्द्र त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी जगदीश चन्द्र काण्डपाल, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत तेज सिंह, उप जिलाधिकारी मुक्ता मिश्र सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

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जिला सूचना अधिकारी,
उधमसिंह नगर।

फ़ोन-05944-250890