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राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशो के अनुरूप आदर्श चुनाव आचार संहिता

प्रकाशित तिथि : 18/09/2019

रूद्रपुर 18 सितम्बर- प्रभारी आधिकारी आदर्श आचार संहिता/कानून व्यवस्था जगदीश चन्द्र काण्डपाल ने बताया त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2019 की घोषणा के तत्काल बाद ही जनपद के समस्त नगर निगम, नगर पालिका क्षेत्रों को छोड़कर समस्त विकास खण्ड के क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है और राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशो के अनुरूप आदर्श चुनाव आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन कराया जाना है। इस सम्बन्ध में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी डा0 नीरज खैरवाल द्वारा निर्देश दिये गये है कि अपने-अपने क्षेत्रों के अन्र्तगत सार्वजानिक सम्पत्ति पर लगाई गई, प्रचार समाग्री को तत्काल हटाने हेतु सम्बन्धित राजनैतिक पार्टियो के पदाधिकारियो, सम्भावित प्रत्याशियो को सार्वजनिक सम्पत्ति में एवं आचार संहिता का उल्लघन कर लगायी गयी किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री को हटाये जाने का नोटिस भेजें यदि नियत अवधि तक उनके द्वारा निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो उस स्थिति में सार्वजनिक सम्पत्ति में लगाई गई प्रचार सामाग्री को सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से विकास खण्ड के संशाधन का प्रयोग करते हुये हटवाया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं हटवाने में आए व्यय को सम्बन्धित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली की जाये। उन्होने बताया भविष्य में सरकारी सम्पत्ति में प्रचार सामग्री लगाये जाने अथवा अन्य किसी प्रकार से सरकारी सम्पत्ति को विरूपित अथवा क्षति पहुंचाने की स्थिति में उत्तरांचल लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 2003 व अन्य सुसंगत प्रावधानों के अन्र्तगत प्रभावी कार्यवाही किये जाने की जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपेक्षा की गयी है। उन्होने बताया निजी सम्पत्तियों में किसी प्रकार की प्रचार सामग्री सम्बन्धित निजी सम्पत्ति के स्वामी की निर्धारित प्रारूप में सहमति/अनुमंित के पश्चात ही लगाई जा सकती है। उन्होने इस सम्बनध में जनपद के सभी रिटर्निंग आॅफीसर को कार्यवाही करने के निर्देश दिये है।

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जिला सूचना अधिकारी
उधमसिंह नगर।
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