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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (खरीफ) की बैठक मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई

प्रकाशित तिथि : 17/06/2020

रूद्रपुर 15 जून- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (खरीफ) की बैठक मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ 2020 (फसल चावल) हेतु जनपद में इस योजना का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करते हुए कृशि एवं रेखीय विभागों, वित्तीय संस्थाओं /बैंकों तथा काॅमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ से लाभान्वित करने की रणनीति बनाने हेतु निर्देष दिये। उन्होने समस्त सहकारी समितियों/ बैंको में पंजीकृत कृशकों को अधिक से अधिक संख्या में इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होने कृशि एवं उद्यान विभाग को भी निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने हेतु निर्देषित किया तथा समस्त राश्ट्रीयकृत बैंकों को निर्देषित किया कि जिस कृशक का बीमा किया जा रहा है उसे संलग्न प्रारूप पर प्राप्ति दी जाय। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (खरीफ) 2020 के अन्तर्गत जिन कारणों से फसल क्षतिपूर्ति हो सकती है उसका भी विवरण कृशक को उपलब्ध कराया जाय।
मुख्य कृशि अधिकारी डा0 अभय सक्सेना ने बताया मौसम खरीफ 2020 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने के सम्बन्ध में राज्य अधिसूचना जारी कर दी गयी है। योजना के क्रियान्वयन हेतु एग्रीकल्चर इन्ष्योरेन्स कम्पनी आॅफ इण्डिया लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। खरीफ 2020 में जनपद में फसल चावल को संसूचित किया गया है। बीमा की ईकाई न्याय पंचायत रखी गयी है। फसल चावल के लिए बीमित धनराषि 95455 प्रति हैटर है जिस पर कृशकों से 2 प्रतिषत की दर से   1909.10 रूपये प्रति हैक्टर प्रीमियम का भुगतान करना होगा।  संसूचित फसलों के लिए दिनाँक 15.07.2020 तक आवेदन पत्र बैकों, काॅमन सर्विस सेन्टर, ए0आई0सी0 के क्षेत्रीय कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
ए0आई0सी के प्रतिनिधि द्वारा संसूचित क्षेत्र में क्षति का मूल्यांकन/ निर्धारण/भुगतान की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। रबी वर्श 2019 में व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति के आधार पर अब तक जनपद में 630 कृशकों को 85.81 लाख की क्षतिपूर्ति बैकों के माध्यम से सम्बन्धित कृशकों के बैंक खातों में करायी गयी है। क्षेत्र आधारित क्षति का निर्धारण एग्रीकल्चर इन्ष्योरेन्स कम्पनी आॅफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा नियमानुसार अभी किया जा रहा है जिसका षीघ्र ही भुगतान किया जायेगा।
कृशि रक्षा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि यह योजना ऋणी कृशकों के लिए आॅफ्ट आउट मोड पर कार्य करेगा, जिसमें कृशक अपनी हस्ताक्षरित घोशणा पत्र देकर योजना में भाग नहीं लेने का विकल्प चुन सकते हैं यदि वह कट आॅफ डेट (15.07.2020) के सात दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से अपना आवेदन बैंक को दें। कृशि एवं अन्य रेखीय विभाग द्वारा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा तथा कैम्पों का आयोजन भी किया जायेगा। कृशकों के खाते से प्रीमियम राषि कटौती की अन्तिम तिथ 15 जुलाई 2020 है। फसल बीमा पोर्टल पर सम्बन्धित सूचना अपलोड की जायेगाी तथा वही किसान फसल बीमा आच्छादन के पात्र माने जायेंगे। जिन कृशकों ने ऋण नही ंलिया है वह किसी भी निकटतम बैंक, सहकारी समिति, काॅमन सर्विस सेन्टर को प्रस्ताव पत्र एवं आवष्यक प्रपत्र 15.07.2020 तक जमा कराके अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। कृशक योजना के सम्बन्ध में कृशि विभाग / सहकारी समिति /बैंक की षाखा से सम्पर्क कर सकते हैं।
है।
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जिला सूचना अधिकारी
उधमसिंह नगर।

फ़ोन – 05944-250890, ईमेल – diousnagar2013@gmail.com