जिलाधिकारी श्रीमति रंजना राजगुरू ने बताया कि शासन द्वारा जारी आदेशों के क्रम में जनपद में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु 30 अप्रैल,2021 तक जनपद में समस्त धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, विवाह समारोह इत्यादि में केवल 100 ही व्यक्ति शामिल हो पाएंगे

रूद्रपुर 19 अप्रैल,2021- जिलाधिकारी श्रीमति रंजना राजगुरू ने बताया कि शासन द्वारा जारी आदेशों के क्रम में जनपद में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु 30 अप्रैल,2021 तक जनपद में समस्त धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, विवाह समारोह इत्यादि में केवल 100 ही व्यक्ति शामिल हो पाएंगे। उन्होेने बताया कि मास्क न पहन ने एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन न करने वाले लोगो के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाये। उन्होेने उपजिलाधिकारी तथा पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वर्तमान में गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होने बताया कि उक्त आदेश का उल्लंघन आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 व महामारी अधिनियम 1897 सपठित उत्तराखण्ड कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के अन्र्तगत दण्डनीय होगा।
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योगेश मिश्रा, उपनिदेशक/जिला सूचना अधिकारी मो0- 7055007008
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