जनपद में विभिन्न आवश्यक सेवाओं को संचालित किये जाने की दशा में जनपद की सीमाओं के अन्तर्गत अनुमति/पास निर्गत किये जाने हेतु सम्बन्धित सेवाओं के अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है
रूद्रपुर 20 अप्रैल,2020- जिलाधिकारी डा0 नीरज खैरवाल ने जनपद में भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अधीन रहते हुये जनपद में विभिन्न आवश्यक सेवाओं को संचालित किये जाने की दशा में कतिपय शर्त व प्रतिबन्धों के साथ केवल जनपद की सीमाओं के अन्तर्गत अनुमति/पास निर्गत किये जाने हेतु सम्बन्धित सेवाओं के अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है।
जिलाधिकारी ने आदेश देते हुये कहा है कि मृत्यु प्रकरण में शव या़त्रा के लिये, विवाह समारोह, आपातकालीन सेवाओं हेतु उपयोग में लाये जा रहे निजी वाहन जिसमें चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा सम्मिलित है, दूरसंचार एवं इंटरनेट सेवाओं का संचालन, माल/कारगो सेवाओं की ढुलाई एवं आवागमन समस्त आवश्यक सामग्री का आवागमन,रेल संचालन में पार्सल एवं आवश्यक सेवाओं का संचालन, कारगो आवागमन व राहत एवं बचाव कार्यो की सेवाओं हेतु विमानपत्तन व उससे सम्बन्धित सेवायें, सूचीबद्ध निर्माण कार्य नगर निगम/नगर पालिकाओ की सीमा से बाहर सडको/राजमार्गो/रेलवे सम्बन्धित निर्माण, सिचाई परियोजनायें, अक्षय उर्जा परियोजनाओं का निर्माण, नगर निगम/नगर पालिकाओं/ नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत जहां पर श्रमिक उपलब्ध है और बाहर से श्रमिको की आवश्यकता नही है उन स्थानों पर सार्वजनिक निर्माण परियोजना से सम्बन्धित गतिविधियों को जारी रखना, राजमार्गो पर अवस्थित ट्रको की मरम्मत हेतु दुकानें व भोजनालय (व्दसल वित ज्ंाम ।ूंल) की सशर्त अनुमति, सभी सार्वजनिक एवं स्वास्थ्य सेवायें, वाणिज्य एवं निजी क्षेत्र के अनुमति/पास सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत किया जायेगा।
भारत सरकार एवं उनके अधीनस्थ कार्यालय, राज्य सरकार के कार्यालय एवं स्वायत/अधीनस्थ कार्यालय का पास निर्गमन हेतु सचिव जिला विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है।
पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्नि और आपातकालीन सेवायें, आपदा प्रबन्धन, जेल, नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत को सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पास निर्गत किया जायेगा।
भारतीय रिर्जव बैंक व भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा संचालित वित्तीय बाजार व अन्य संस्थाये जैसे- छच्ब्स्एब्ब्प्स् लेन-देन, बैंको की शाखाओं, एटीएम बैंकिग व सूचना प्रोद्योगिकी की प्रदाता फर्मो, एटीएम का संचालन व कैश प्रबन्धन से जुडी संस्थायें, समस्त बैंकिग शाखाये सामान्य सेवा अवधी के अन्तर्गत कार्य करेंगी,नाॅन बैंकिग वित्तीय संस्थान, (हाउसिंग व माईक्रो फाईनेन्स कम्पनी सहित) का लीड बैंक अधिकारी कार्मिको हेतु बैंक की आईडी मान्य होगी व वाहनो हेतु क्षेत्रान्तर्गत सम्बन्धित उप जिला मजिस्टेªट द्वारा जारी पास मान्य होगा।
सभी प्रकार के पौध रोपण, सम्बद्ध कार्य चाय, काॅफी, रबर, वृक्षारोपण संचालन, लघु वाणिकी, उत्पादो के संग्रहण, प्रसंस्करण कार्यो हेतु, वन कार्यायल, चिडिया घर, नर्सरी, वन्यजीव, वनाग्नि, वृक्षारोपण, संचरण (च्ंजतवससपदह), आवश्यक यातायात के लिये सम्पूर्ण जनपद हेतु प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा अनुमति/पास निर्गत किया जायेगा।
उन्होने बताया कि मनरेगा कार्य हेतु सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, सामाजिक क्षेत्र शिशु, दिव्यांग, मानसिक रूप से दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, महिलाओ व विधवाओ हेतु आश्रय स्थल का संचालन, किशोर व किशोर हेतु आश्रय स्थल का संचालन, वृद्धावस्था, विधवा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण के लिये जिला समाज कल्याण अधिकारी, आंगनबाडी केन्द्रो का संचालन 15 दिन में एक बार लाभार्थियों के घर खाद्य पदार्थ एवं अन्य पोषण तत्वों का वितरण हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी, सार्वजनिक सेवायें उर्जा का उत्पादन एवं पारेषण व वितरण हेतु अधीक्षण अभियन्ता रूद्रपुर, डाकघरों सहित डाक का वितरण हेतु अधीक्षक डाक घर, जल स्वच्छता व अवशिष्ट प्रबन्धन सेवा हेतु नगर क्षेत्रों में नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्रों में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अनुमति/पास निर्गत किया जायेगा।
उन्होने बताया कि परिवहन से सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रर्वतन आवश्यक समाग्री, क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल द्वारा उत्पादन होल सैल, रिटेल बडी ईट एवं र्मोटार भण्डार आदि कृषि एवं बागवानी गतिविधियो के सम्बन्ध में मुख्य कृषि अधिकारी/मुख्य उद्यान अधिकारी,पशु पालन एवं सम्बन्द्ध कार्य हेतु मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल रूद्रपुर/महाप्रबन्धक उद्योग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित उद्योग विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाईया हेतु अनुमति दी जायेगी।
जिलाधिकारी ने बताया है कि ई-पास की सुविधा हेतु मकपेजतपबजण्नाण्हवअण्पद पर उपलब्ध है। उन्होने कहा है कि आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 व महामारी अधिनियम 1897 सपठित उत्तराखण्ड कोविड-19 रेगूलेशन 2020 के तहत निर्गत किये गये अनुमति/पास का दुरूपयोग करने पर उपरोक्त अधिनियम के तहत दण्डित किया जायेगा।
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जिला सूचना अधिकारी
उधमसिंह नगर।