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कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु लाॅकडाउन के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण के प्रभावी नियंत्रण हेतु जिलाधिकारी डा0 नीरज खैरवाल द्वारा आदेश जारी किये गये

प्रकाशित तिथि : 07/05/2020

रूद्रपुर 06 मई- कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु लाॅकडाउन के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण के प्रभावी नियंत्रण हेतु जिलाधिकारी डा0 नीरज खैरवाल द्वारा आदेश जारी किये गये थे जिसमे खाद्यान्न के वितरण मे सोशन डिस्टेंस मेंटेन कराते हुए नियमानुसार खाद्यान्न वितरण करने को कहा गया था। जिलाधिकारी ने बताया खाद्यान्न वितरण मे प्राप्त शिकायतो एवं इस सम्बन्ध मे की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध मे यह तथ्य भी संज्ञान मे आया है कि शिकायतकर्ताओ द्वारा झूठी, मनगढंत तथा द्वेशभावना से प्रेरित होकर शिकायते की जा रही है। जिस कारण सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओ को अनावश्यक जांच एवं परेशानी का सामना करना पड रहा है।
जिलाधिकारी ने कहा किसी भी व्यक्ति द्वारा लिखित, मौखिक या अन्य माध्यम से किसी सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता की शिकायत की जाती है और जांच मे यदि सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता दोषी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध तत्काल आवश्यक कार्यवाही अमल मेे लाई जायेगी। जिलाधिकारी ने बताया यदि जांच मे यह पाया जाता है शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत झूठी, मनगढंत तथा द्वेशभावना से प्रेरित है तो यह मानते हुए शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत कर आपदा राहत कार्य/राशन वितरण कार्य मे बाधा उत्पन्न की गई है, उस शिकायतकर्ता के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 व महामारी अधिनियम 1897 सहपठित उत्तराखण्ड कोविड-19 रेगूलशन एक्ट 2020 मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमानुसार दण्डनीय विधिक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

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जिला सूचना अधिकारी
उधमसिंह नगर।

फ़ोन- 05944-250890, ईमेल- diousnagar2013@gmail.com