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जिलाधिकारी श्रीमती रंजना राजगुरू ने जनपद में कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढते संक्रमण की रोकथाम हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के शासकीय कार्यालयों में सावधानी बरतने हेतु निम्न दिशा निर्देश पारित किये है

प्रकाशित तिथि : 04/09/2020

रूद्रपुर 04 सितम्बर,2020- जिलाधिकारी श्रीमती रंजना राजगुरू ने जनपद में कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढते संक्रमण की रोकथाम हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के शासकीय कार्यालयों में सावधानी बरतने हेतु निम्न दिशा निर्देश पारित किये है। उन्होने कहा है कार्यालयों को साफ-सुथरा रखने हेतु कीडनाशक का प्रयोग प्रवेश द्वार, दरवाजों, फर्श, खुला क्षेत्र, सीढियों, रेलिंग, गलियारों, कुर्सियां/मेजों, पुछताछ/कैश काउण्टर्स, दीवारों/सतहों, लिफ्ट, सभागारों, बरामदों, कैन्टीन्स, शौचालय, वाटर पाइट्स आदि  सप्ताह में दो बार अनिवार्य रूप से करें। उन्होने कहा है कि पानी के टैंकों को पूर्ण रूप से स्वच्छ एवं कीटाणु रहित रखा जाय व टैंकी का पानी प्रतिदिन ताजा पानी भरने, कार्यालय में सभी वाटर फिल्टरर्स की सर्विस व पीने के पानी की शुद्धता की जांच भी करायी जाय। उन्होने कहा है कि सभी कार्यालयों के प्रवेश द्वार पर हैण्ड सैनेटाइजर/हैण्ड वाॅश की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाये। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कार्यालय में प्रवेश से पूर्व हाथों को अनिवार्य रूप से सैनिटाइज किया जाय। शौचालयों में लिक्विड सोप, डिश्यू पेपर व पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। कार्यालयों में ताजी हवा एवं खुला वातावरण रखा जाय तथा एयर कण्डीशनर व पंखों, लिफ्ट में लगे पंखों की साफ-सफाई का रख-रखाव किया जाय।
जिलाधिकारी ने कहा है कि प्रत्येक परिसर/कार्यालय, वेटिंग रूम, विजिटर लाॅबी आदि में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाये व भीड-भाड बिल्कुल न की जाये तथा बैठने के लिये दो कुर्सियों के बीच की दूरी कम से कम 6 फीट होनी चाहिये। उन्होने कहा है कि यथा संभव सीढियों का उपयोग किया जाये लिफ्ट को प्रयोग करने की दशा में लिफ्ट के साइज के अनुसार 2 या 4  व्यक्तियों से अधिक एक बार में उपयोग न किया जाय। कार्यालय मंे मुख्य प्रवेश द्वार पर थर्मल स्केनिंग के लिये पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पहचान पत्र अपने साथ रखना अनिवार्य रहेगा व कार्यालय में प्रवेश के समय संुरक्षा कर्मियांे को चैंकिग के समय पहचान पत्र दिखाया जायेगा। उन्होने कहा है कि किसी भी ऐसी महिला कर्मिक जो गर्भावस्था में हो या जिनकी संतान 10 वर्ष से कम उम्र की हो केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही कार्यालय बुलाई जा सकेंगी। इसी प्रकार 55 वर्ष से अधिक आयु के कार्मिक को भी अपरिहार्य परिस्थिति के अलावा कार्यालयों में नही बुलाया जायेगा। उन्होने कहा है कि प्रत्येक कार्मिक को अपने स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में स्वंय संतुष्ट होना चाहिये तथा उसे यह भी देखना होगा कि उसे परिवार के किसी सदस्य अथवा आस-पडोस एवं प्रियजन कोविड-19 से ग्रसित तो नही है एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा उसकों क्वारंटाइन में रखने हेतु तो नही कहा गया है। उन्होने कहा है कि कार्यालय परिसरों में गुटखा, पान, तम्बाकू, बीडी, सिगरेट का सेवन एवं थूकना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। उन्होने कहा है कि मास्क/फेस कवर का अनिवार्यतः प्रयोग किया जाय। कार्यालयों/कार्यालय परिसर/कैण्टीन्स/किचन आदि मेें डस्टबिन को ढक कर रखा जाये व कूडा करकट को डस्टबीन में ही डाला जाये। कैण्टीनों द्वारा कोविड-19 के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाये। कैण्टन द्वारा चाय, काॅफी, पानी आदि के लिये डिस्पोजल कप का ही प्रयोग किया जाए। कार्यालयों के दरवाजों को खुला रखा जाये ताकि दरवाजों को बार-बार छूना न पडें। अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विशेषतः पानी की बोतल, पानी की बोतल, चाय मग अपने घर से ही लाया जाये। कार्यालयों, सभागारों में बैठकों या समारोह आदि का आयोजन न किया जाए सम्भव हो सके तो बैठकों के लिए वीडियों काॅन्फ्रेंसिंग का ही उपयोग किया जाए। खांसी, जुखाम, सांस लेने मेें तकलीफ के लक्षण वाले अधिकारी/कर्मचारी को कार्यालय में न बुलाया जाए व उसे अनुमन्य अवकाश स्वीकृत किया जाए। ऐसे कर्मचारियों के द्वारा अपनी बीमारी की सूचना अनिवार्य रूप से अपने उच्च अधिकारियों को दी जाए व चिकित्सकीय परामर्श के पश्चात ही किसी दवाई का सेवन किया जाए। कार्यालयों में कर्मचारी अभिवादन/शिष्टाचार में हाथ न मिलायें। खांसते या छींकते समय अपने मुॅह एवं नाक को रूमाल से ढकें। कार्यालय में खुले एवं असुरक्षित व बाहर से मंगाये खाद्य पदार्थो का सेवन बिल्कुल न किया जाये। उन्होने कहा है कि आरोग्य सेतू का इस्तमाल सभी कार्मिकों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाये। उन्होने कहा है कि भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाये।
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