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जिलाधिकारी डा0 नीरज खैरवाल ने समस्त सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय, उद्योग एवं शैक्षिक संस्थानों में वायो मैट्रिक उपस्थिति अग्रिम आदेशो तक बन्द रखने के निर्देश दिये है

प्रकाशित तिथि : 17/03/2020

रूद्रपुर 17 मार्च,2020-विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोबल कोराना को अन्तराष्ट्रीय महामारी घोषित कर दिये जाने के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा महामारी के प्रसार को रोकने व बचाव के निर्देश दिये गये है। उक्त बीमारी के अन्तराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रसार की दृष्टि से आम जनता को उक्त बीमारी को लेकर गम्भीर आशंकाए व भय उत्पन्न हुआ है। जिलाधिकारी डा0 नीरज खैरवाल ने महामारी अधिनियम 1897 की धारा-02 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की सुसंगत प्रविधानो की प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये ब्व्टप्क्.19 के बचाव एवं उक्त बीमारी के आम जन मानस में न फैलने तथा आम जन समुदाय के जीवन में आसन्न खतरे को कम करने के उपायो के लिये जनपद में समस्त सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय, उद्योग एवं शैक्षिक संस्थानों आदि के संचालको को जहा वायो मैट्रिक का उपयोग उपस्थित हेतु किया जाता है उन्हे निर्देश दिये है तत्काल प्रभाव से वायो मैट्रिक उपस्थिति अग्रिम आदेशो तक बन्द रखने के निर्देश दिये है। उन्होने कहा उपस्थिति हेतु अन्य वैकल्पिक व्यवस्था कराये। उन्होनंे कहा जनपद के समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय तथा राज्य विश्वविद्यालय एवं निजी विश्वविद्यालयो की शिक्षण संस्थाओ के शैक्षणिक कार्यक्रम जैसे कक्षाएं ,वर्कशाॅप,कान्फ्रेन्स,सेमीनार गोष्ठिया के साथ ही शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान,कोचिंग सेन्टर,कोचिंग फ्रन्चाइचीज,मेडिकल कालेज, नर्सिगं कालेज ऐसे समस्त संस्थान जहां अधिक संख्या में छात्र-छात्राओ/व्यक्तियो के एकत्रितकरण या अन्य गतिविधियां संचालित होती है को जिलाधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से 31 मार्च,2020 तक बन्द किया गया है। उन्होने कहा इस आदेश का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जाय। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। उन्होने कहा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।।

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जिला सूचना अधिकारी,
उधमसिंह नगर।


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