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01 जुलाई से 31 अगस्त तक मत्स्य शिकारमाही को प्रतिबन्धित किया गया है

प्रकाशित तिथि : 22/07/2020

रूद्रपुर 18 जुलाई 2020- मत्स्य विभाग द्वारा प्रतिवर्ष वर्षाकाल में जनपद स्थित जलाशयों (तुमडिया जलाशय, बोर एवं हरिपुरा, धौरा जलाशय, बैगुल जलाशय तथा नानकसागर जलाशय) में (01 जुलाई से 31 अगस्त तक) मत्स्य शिकारमाही को प्रतिबन्धित किया गया है। जानकारी देते हुए जिलाधिकारी डा0 नीरज खैरवाल ने बताया प्राकृतिक जल संसाधनों में उपलब्ध मत्स्य सम्पदा को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष वर्षाकाल (01 जुलाई से 31 अगस्त तक) को मत्स्य प्रजनन काल घोषित किया गया है। मछलियाँ मानसून आने के बाद वर्षा ऋतु में अण्डे देती अर्थात प्रजनन करती है। जिससे हमारी प्र्राकृतिक जल सम्पदाओं में धारित मत्स्य प्रजातियों की संख्या में बढ़ोत्तरी होती है। उन्होने बताया मत्स्य प्रजनन काल (01 जुलाई से 31 अगस्त तक) में उक्त जलाशयों में किसी भी प्रकार की अवैध शिकारमाही न की जाए। जलाशयों के पंजीकृत ठेकेदारों से अनुरोध है कि जलाशयों में शिकारमाही बन्द रखते हुए मत्स्य संरक्षण एवं संवर्धन कार्य में अपना योगदान दें। साथ ही जलाशयों के आस पास निवास करने वाले जनमानस से अपील है कि जलाशय में किसी भी प्रकार की अवैध शिकारमाही की गतिविधियों को ना ही खुद बढ़ावा दें और ना ही किसी दूसरे को ऐसा करने दें। उन्होने बताया प्रतिबन्धित अवधि में उक्त जलाशयों में यदि कोई भी व्यक्ति अथवा लोग अवैध शिकारमाही करते पाये गये अथवा किसी के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होती है तो उसके खिलाफ आवश्यक न्यायिक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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अपर जिला सूचना अधिकारी,
उधमसिंह निगर।

फ़ोन – 05944-250890, ईमेल – diousnagar2013@gmail.com