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जिलाधिकारी श्रीमती रंजना राजगुरू ने जनपद में बढ रहे कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए कोविड-19 में जुडे अधिकारी/कर्मचारियों  को निर्देश दिये कि वे ओर सक्रियता से कार्य करें

प्रकाशित तिथि : 04/09/2020
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रूद्रपुर-03 सितम्बर,2020- जिलाधिकारी श्रीमती रंजना राजगुरू ने जनपद में बढ रहे कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए कोविड-19 में जुडे अधिकारी/कर्मचारियों  को निर्देश दिये कि वे ओर सक्रियता से कार्य करें। उन्होंने कहा कि संक्रमित रोगीयांे को कोविड चिकित्सालय, कोविड केयर सेन्टरों के साथ ही होम-आईसोलेशन भी किया जा रहा है इसलिए सभी चिकित्सक दल अपने क्षेत्र में मुस्तैदी से कार्य करंे। उन्होने कहा कि रोगी एंव रोगी की देखभाल करने वाले व्यक्ति नियमित रूप से अपने स्वस्थ्य की अनुश्रव करें तथा गम्भीर लक्षण विकसित होने पर तत्काल चिकित्सीय सहायता हेतु कन्ट्रोल रूम नम्बर 05944-250250, 250719 को सुचित करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्व में विभिन्न प्रकार की आपदाओं में अधिकारियों , कर्मचारियों द्वारा कार्य किया गया है,मगर कोविड महामारी लम्बे समय से चल रही है तथा शासन द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार नये-नये गाईड लाईन भी जारी किये जा है ऐसे में कोविड संक्रमण बचाव में लगे अधिकारी कर्मचारी सवाधानियां बरतते हुए रणनीत बनाकर स्वंय व स्टाफ को बचाते हुए कार्य कर,ें ताकि कार्य प्रभावित ना हो। उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का उत्साहवर्धन भी करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में होम-आइसोलेशन के लिए कोविड 19 संक्रमित रोगी को चिकित्सक की अनुमति लेना अनिवार्य है साथ ही उपचार प्रदान करने वाले चिकित्सक के द्वारा होम-आइसोलेशन हेतु पात्र व्यक्ति को लक्षणरहित रोगी के रूप मे चिन्हित किया गया हो तथा घर में रोगी की चैबीस घंटे देखभाल करने वाला व्यक्ति उपलब्ध हो, साथ ही रोगी के निवास पर स्वयं को आइसोलेट करने एवं परिजनों को कोरेन्टीन करने की सुविधा हो व घर मे रोगी के लिए एक अलग से शौचालय युक्त कक्ष तथा देखभाल कर्ता के लिए अतिरिक्त शौचालय युक्त कक्ष तथा अन्य परिवारजनों के लिए भी न्यूनतम एक शौचालय युक्त कक्ष अनिवार्य है। होम-आइसोलेशन व्यक्ति को आइसोलेशन अवधि के दौरान सम्बन्धित चिकित्सालय से सम्पर्क बनाये रखना होगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि होम-आइसोलेट रोगी को अपने स्वास्थ्य के नियमित अनुश्रवण के दायित्यों का निर्वहन करना होगा तथा जिला सर्विलांस अधिकारी को नियमित इसकी सूचना देनी होगी। उन्होने कहा कि रोगी को सैल्फ आइसोलेशन हेतु रोगी एवं देखभाल करने वाले को कोरेन्टीन गाइड लाइन का अनिवार्य रूप से अनुपालन करना होगा। उन्होने कहा कि जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा गठित टीम द्वारा होम-आइसोलेशन की सुविधाओं की सघन जांच के ही होम- आइसोलेशन की स्वीकृति दी जायेगी। जिलाधिकारी ने समस्त जनपद वासियांे से अपील करते हुये कहा है कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकना हम सभी की जिम्मदारी है। उन्होने कहा कि किसी भी व्यक्ति को खांसी, बुखार, सांस लेने में तखलिफ आदि महसूस होता है तो उक्त जिला हेल्पलाइन नम्बर पर तत्काल सम्पर्क करें। उन्होने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिये अपने हाथ साबुन से लगातार बार-बार धोये, सैनेटाईजर का प्रयोग निरन्तर करे एवं घर से बाहर निकलने से पहले मास्क का प्रयोग अवश्यक करें तथा सामाजिक दूरी का पालन करें। उन्होने सभी लोगांे से चिकित्सको द्वारा सैम्पलिंग जांच में सहयोग करने की अपील की है।
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